उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | Uttarakhand Saubhagyawati Yojana Apply Online

सरकार के द्वारा कन्याओं के लिए अनेक तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही अनेक योजनाएं कन्याओं के लिए चल रहा है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने कन्याओं के लिए उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना (Uttarakhand Saubhagyawati Yojana) का क्रियान्वयन किया गया है, और इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं तथा नवजात बच्चों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जायेगा, तथा इस योजना में 2 किट बनाया जायेगा। गर्भवती महिलाओ एवं नवजात बच्चे के लिए किट में साफ सफाई के कपड़े एवं आवश्यक पौष्टिक तत्व शामिल किया जायेगा। यदि आप इस योजना के बारे में नही जानते है और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तब आप इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़े, आपको इस पोस्ट में इस योजना से सम्बंधित सभी जानकारी मिल जायेगा।।

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना क्या है :

20 नवंबर 2020 को उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किया गया है तथा इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। और इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं को लाभ प्रदान किया जायेगा, तथा इस योजना में दो तरह के किट बनेगा, पहला किट गर्भवती महिला के लिए और दूसरा किट नवजात शिशु के लिए, दोनों किट में मौसम के अनुरूप कपड़े एवं प्रोटीनयुक्त भोजन होगा। इस योजना के माध्यम से जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित रखना है तथा उन्हें जरूरत की सामान उपलब्ध कराना है, और इस तरह से योजना के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखना है।

Uttarakhand Saubhagyawati Yojana
Uttarakhand Saubhagyawati Yojana

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का मुख्य विशेषता :

महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के हित में सरकार अनेक तरह की कार्य करती है, और इस योजना के माध्यम से इन्हें मदद करना है तथा इस योजना की मुख्य विशेषता निम्न है-

  • महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन 20 नवंबर 2020 को किया गया है।
  • नवजात शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं को किट प्रदान करना है, और इस किट में कपड़े एवं प्रोटीनयुक्त आहार होगा।
  • योजना का उद्देश्य पोषण युक्त आहार प्रदान करना तथा गर्भवती महिला व नवजात शिशु को मौसम के अनुरूप कपड़े प्रदान करना।
  • आवश्यक मेडिसिन भी उपलब्ध कराया जायेगा।

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का मुख्य उद्देश्य :

वर्तमान समय मे बहुत सी महिला है जिन्हें गर्भावस्था के दौरान अनेक तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही नवजात शिशु को भी झेलना पड़ जाता है, लेकिन आज के समय मे ऐसा न हो करके उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना (Uttarakhand Saubhagyawati Yojana) का संचालन किया जा रहा है, इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को किट प्रदान किया जाएगा, तथा यह दो तरह के किट होगा, दोनों किट अलग अलग होता है, एक नवजात शिशु को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है और दूसरा किट गर्भवती महिला को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

गर्भवती महिलाओं को प्रदान किया जाने वाला किट-

  • 250 ग्राम बादाम/ अखरोट
  • दो कॉटन गाउन या साड़ी
  • शॉल
  • 500 ग्राम छुआरा
  • 1 स्कॉर्फ कॉटन का
  • दो जोड़े जुराब
  • एक तौलिया
  • दो पैकेट सैनिटरी नैपकिन
  • दो जोड़े बेड शीट
  • एक नेल कटर
  • 200 एम.एल हैण्डवाश लिक्विड
  • एक तेल शरीर मे लगाने वाला
  • दो कपड़े धोने का साबुन
  • दो नहाने का साबुन

नवजात शिशु को प्रदान किया जाने वाला किट –

  • मौसम के अनुरूप दो कपड़े, टोपी, जुराब सहित
  • एक पैकेट कॉटन डाइपर
  • तीन बेबी साबुन
  • तेल शरीर मे लगाने वाला
  • तौलिया बच्चो का उपयोग करना वाला
  • मौसम के अनुसार गर्म ब्लैंकेट
  • पाउडर
  • आवश्यक दवाई

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का लाभ :

  • गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु को इस योजना का लाभ होगा।
  • उचित स्वच्छता एवं आवश्यक पोषण की सामग्री का लाभ होगा।
  • सही समय मे सभी आवश्यक सामग्री मिल जाएगा।
  • किसी तरह की बीमारियों से निजात मिलेगा।
  • अलग अलग किट में मौसम के अनुसार सामान होगा।
  • गर्भावस्था में जो जरूरत का सामान होता है वह अब आसानी से मिल जायेगा।
  • नवजात शिशु के लिए आवश्यक सामग्री मिलेगा।

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना के लिए आवेदन करने के लिए योग्यता :

वर्तमान समय मे गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं का देखभाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और यदि आप भी लाभ उठाना चाहते है तब निम्न योग्यता होना चाहिए-

  • आवेदक को उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • गर्भवती महिला का उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • किसी सरकारी लाभ के पद में गर्भवती महिला को नही होना चाहिए।
  • आवेदक को गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करना चाहिए।

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज :

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है तथा आप आवेदन करना चाहते है तब निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होता है-

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • गर्भवती महिला की आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर आदि।

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना के लिए कैसे आवेदन करें :

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तब आपको निम्न स्टेप को ध्यान रखना होगा-

  • सर्वप्रथम आपको इस योजना के लिए आवेदन करना है तब आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी या फिर जिला महिला एवं बाल विकास विभाग जाना होगा।
  • वहां से आप उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर ले।
  • अब आप उस आवेदन फॉर्म को ध्यान से पढ़कर, उसे भर ले।
  • इसके पश्चात आवश्यक दस्तावेज को अटैच कर देवें, और फ़ोटो चिपका दे।
  • अब आप फॉर्म को जमा कर देवें।
  • इस तरह से आप आसानी से फॉर्म भर सकते है।
  • जब आपका फॉर्म पूरा तरह सही होता है, तब आपको किट प्रदान कर दिया जाता है।
  • और नवजात शिशु के जन्म होने पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुचित करने पर नवजात शिशु के किट भी प्रदान कर दिया जाता है।

उत्तराखंड राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, तथा उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना (Uttarakhand Saubhagyawati Yojana) के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को किट प्रदान किया जाता है जिसमे आवश्यक सामग्री कपड़े एवं पोषणयुक्त आहार मौजूद होता है, और इस योजना का लाभ उत्तराखंड की अनेक गर्भवती महिलाएं उठा रही है।

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